होम आइसोलेशन का उल्लंघन किया तो होगी एफआईआर दर्ज….

होम आइसोलेशन का उल्लंघन किया तो होगी एफआईआर दर्ज….

पंचायत प्रधान व उपप्रधान के साथ पंच भी दर्ज कर सकेंगे मामला…

होम आइसोलेशन के उल्लंघन पर सख्ती से निपटेंगे, ये भी रहेंगी बंदिशें…

न्यूज़ एप/पांवटा साहिब

प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लेने के पश्चात जिलों उपायुक्तों को जिलों की परिस्थियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है।

ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों से हालात व हालातों से निपटने के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदमों की सूचनाएं सामने आ रही है।

देखने में ये भी आ रहा है कि कोरोना संकर्मित रिपोर्ट आने के बाद भी बहुत से लोग होम आइसोलेशन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने अहम आदेश जारी किए है।

डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने जारी आदेशों में कहा है कि होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में संबंधित वार्ड सदस्य, पंचायत प्रधान, उपप्रधान, एमसी अध्यक्ष व पार्षद या उपमंडल अधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी कानून के उचित प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर सकेंगे।

डीसी कांगड़ा ने बताया कि छूट प्राप्त श्रेणी जैसे फलों, सब्जियों, दूध की दुकानों, फार्मेसी दुकानों को शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन से छूट दी जाएगी।

इसके अलावा रात के कर्फ्यू के सभी प्रतिबंध अर्थात रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए जाएंगे। दूध या दुग्ध उत्पाद बेचने वाले कन्फेक्शनर को छूट प्राप्त श्रेणी के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

उन्होंने ने बताया कि सरकारी, निजी अस्पताल, फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य संबंधित विनिर्माण इकाइयां व उनके सहायक परिवहन संबंधी गतिविधियों, प्रसंस्करण इकाइयों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी।

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